Hello दोस्तों जैसा की आप जानते है देश में GST लागु हो गया है और GST का क्या प्रभाव परेगा जाने निचे दिए गए विडियो में
1 जुलाई के बाद ये 17 टैक्स नहीं लगेंगे
GST लागू होने के बाद अब वस्तुओं एवं सेवाओं पर केवल तीन तरह के टैक्स वसूले जाएंगे. पहला सीजीएसटी, यानी सेंट्रल जीएसटी जिसको सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स भी कहते है , जो केंद्र सरकार वसूलेगी. दूसरा एसजीएसटी, यानी स्टेट जीएसटी जिसको स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कहते है , जो राज्य सरकार अपने यहां होने वाले कारोबार पर वसूलेगी. तीसरा होगा वह जो कोई कारोबार अगर दो राज्यों के बीच होगा तो उस पर आईजीएसटी, यानी इंटीग्रेटेड जीएसटी जिसको इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कहा जाता है1.विज्ञापन पर टैक्स
2.लॉटरी, सट्टेबाजी और जुए पर कर
3.स्टेट सेस और सरचार्ज
4.स्पेशल एडिशन ड्यूटी ऑफ कस्टम (एसएडी)
5.सर्विस टैक्स (सेवा कर)
6.वस्तु एवं सेवाओं की आपूर्ति से संबंधित सेस और सरचार्ज
8.स्टेट वैट
9.सेंट्रल सेल्स टैक्स
10.पर्चेज टैक्स
11.GST लागू होते ही सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी (केंद्रीय उत्पाद शुल्क),
12.सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी (केंद्रीय उत्पाद शुल्क)
13.एक्साइज ड्यूटी
14.एडिशनल ड्यूटीज ऑफ एक्साइज
15. एडिशनल कस्टम ड्यूटी (सीवीडी)
16. एंट्री टैक्स (ऑल फॉर्म)
17. एंटरटेनमेंट टैक्स
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