Friday 30 June 2017

GST

डिस्ट्रिक्ट न्यूज़ जीएसटी की न्यू आज से 16 वर्ष पहले रखी गई थी इसके बाद वर्ष 2007 में तत्कालीन भारत सरकार ने 2010 से जीएसटी लागू करने का प्रस्ताव रखा था तथा मार्च 2011 में लोकसभा में से पेश किया गया दिसंबर 2014 में एक बार फिर से जीएसटी विधेयक संसद में पेश किया गया था मई 2015 में इसे लोकसभा में पारित किया गया राज्यसभा में मंजूरी मिलने के बाद यह संविधान का 122वां संशोधन कहलाया पूरे देश में इस को 1 जुलाई 2017 से लागू किया जा रहा है 25 साल पहले अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के बाद जीएसटी के रूप में अप्रत्यक्ष करों में क्रांतिकारी सुधार होने जा रहा है भारतीय अर्थव्यवस्था को और मजबूत बनाने में जीएसटी मील का पत्थर साबित 


इस तरह कार्य करेगा जीएसटी 


अभी तक भारत में जो कर व्यवस्था वह वस्तुओं की कीमत है तथा जीएसटी प्रभावी होने के बाद इनमें किस तरह के बदलाव आएंगे इसको हम सभी निम्न उदाहरण व एक चार्ट के माध्यम से समझ सकते हैं वर्तमान समय में कर व्यवस्था व वस्तुओं की कीमत 

उदाहरण

जीएसटी लागू होने के पहले कर व्यवस्था व वस्तुओं की कीमत 


 माना कोई वस्तु सौ रुपए में की बनी हो तथा उस पर एक्सरसाइज ड्यूटी 12% लगाई गई है अतः वस्तु की कीमत हो गई 112 रुपए अब वह वस्तु किसी राज्य में बिक्री के लिए आई इसके बाद उस पर 14% काव्य वेट भी लगाया गया लेकिन 14% का टैक्स 112 रुपए पर 112 रुपए पर लगाना की वस्तु प्रारंभिक कीमत रुपए शॉप पर आया है यह टैक्स के ऊपर टैक्स लगा जिसे वह वस्तु महंगी हो गई 

जीएसटी लागू होने के बाद कर व्यवस्था व वस्तुओं की कीमत 


यदि कोई वस्तु सौ रुपए में तैयार होती है उस पर जीएसटी की जो दर्द है माना वह 28 प्रतिशत है तो उस वस्तु की सीधी अंतिम कीमत 128 रुपय होगी उदाहरण के माध्यम से समझे

उदाहरण 


माना कोई वस्तु सौ रुपए में तैयार हुई है और उस पर टैक्स लगा 12% जिससे उस वस्तु की कीमत हो गई 112 रुपए उस वस्तु के निर्माण में लागत आई 8 रूपय तो उस वस्तु की कुल कीमत हो गई 120 
माना अब ₹120 वाली वस्तु पर माना 18 प्रतिशत टेक्स्ट लगना था लेकिन यहां पर उस वस्तु को कच्चे माल के रूप में पहले ही खरीदा जा चुका है तथा उस पर 12 प्रतिशत टैक्स भी पहले ही लग चुका है अतः इस वस्तु पर 18 प्रतिशत टैक्स नहीं लगेगा जिससे वस्तु की कीमत में पहले के अपेक्षा स्थिरता  आएगी यही है जीएसटी का सबसे बड़ा फायदा जो टैक्स पर टैक्स लगाने वाली प्रथा को खत्म करेगा 

जीएसटी में कर  कि दरें है


 जीएसटी रेट स्कोर पांच भागों में विभाजित किया गया है 0%  5% 12% 18 % तथा 28 % जीएसटी की अधिकतम दर 18 % रखी गई है लगभग 19 प्रतिशत वस्तु ऐसी होगी जिन पर 18 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगेगा जीएसटी के बाद अधिकतर वस्तुएं सस्ती हो जाएंगी परंतु सेवाएं महंगी हो जाएंगी लेकिन सेवा को लेकर भी एक निश्चित माहौल रहेगा और अभी हर साल इसमें  होने वाला बढ़ोतरी नहीं होगी 

वस्तु में वह सेवाओं पर कोई टैक्स नहीं लगेगा 0 प्रतिशत 


वस्तुएं -दैनिक जीवन की सभी वस्तुएं जैसे दूध दही फल सब्जी आटा ब्रेड नमक मछली चिकन किताबें आदि सभी सामानों पर जीएसटी नहीं लगेगा

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